जयपुर। अब से तहसीलदार नहीं एसडीएम के हाथों में होगी जाति प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी। राजस्थान सर्कार के ताजा सरकारी आदेश के मुताबिक अब ...
जयपुर। अब से तहसीलदार नहीं एसडीएम के हाथों में होगी जाति प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी।
राजस्थान सर्कार के ताजा सरकारी आदेश के मुताबिक अब से जाति प्रमाण पत्र एसडीएम बनाऐंगे। इससे पूर्व यह काम तहसीलदार किया करते थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक आदेश जारी कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब से जाति प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी तहसीलदार की नही बल्कि एसडीएम की होगी. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्रों की अवधि जीवनपर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा। लेकिन क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी।
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